लॉ पैनल: अपराधियों को जमानत पाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

दिल्ली : अपराधियों को जमानत पाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

विधि आयोग ने वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों या सार्वजनिक स्थानों की बार-बार होने वाली नाकेबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। सुझाए गए परिवर्तनों में ऐसे व्यवधानों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों पर सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर पर्याप्त जुर्माना लगाना शामिल है।

विधि आयोग के अनुसार, जमानत प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में अपराधियों से उनके द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य जमा कराना भविष्य में ऐसे कार्यों को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा।

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Author: ibcglobalnews

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