दिल्ली 6 अप्रैल : गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार, माता-पिता को अब बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अलग से धर्म दर्ज करना होगा।
पहले, जन्म रजिस्टर में केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था।
अब नवजात बच्चे के पिता और मां को बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराते समय अपना धर्म अलग-अलग दर्ज कराना होगा।
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