कन्नौज। चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर भी निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है। बैठक में इस मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
कलक्ट्रेट सभागार में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की मीटिंग लेते हुए
जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि धारा-127 (क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी चुनाव प्रचार से सम्बंधित पैम्फलेट या पोस्टर में प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा जाए। प्रिटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127 (क) (2) के तहत तीन दिन अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होंगी और अनुमति मिलने का बाद ही मुद्रित मैटेरियल की डिलीवरी की जाए। इसके लिए प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति तब तक किसी निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा न कर दी जाए। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समेत प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद रहे।